‘CCTV कैमरे, छात्रों को काउंसलिंग….’, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को जारी किए नए दिशानिर्देश

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए दिशानिर्देशों का एक नया जारी किया है, जिनमें स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे लगाने, कम से कम एक महीने का डाटा सुरक्षित रखने, छात्रों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रिपोर्ट थाने में करने, स्कूल के स्टाफ की जांच करने और स्कूल वाहनों के चालकों पर शराब परीक्षण करने जैस नियमों को अनिवार्य किया गया है।महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब हर स्कूल को अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जिनका डाटा कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है या संदेहजनक स्थिति सामने आती है, तो स्कूल प्रशासन को यह तुरंत नजदीकी थाने को जानकारी देनी होगी। इन दिशानिर्देशों के मुताबिक, स्कूल स्टाफ की पूरी तरह से जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पुलिस से प्रमाण पत्र भी मांगा जाएघा। साथ ही कोशिश की जाएगी कि नर्सरी से लेकर कक्षा छह तक महिला शिक्षिकाएं ही पढ़ाएं। जिन स्कूलों में बस या वैन से बच्चों को लाया जाता है, वहां चालक और स्टाफ का कभी-कभी शराब परीक्षण भी किया जाएगा और हर बस में एक महिला कर्मचारी की मौजूदगी जरूरी होगी।