किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्य आरोपी को 20 वर्ष की सजा

देहरादून में एक अदालत ने स्कूल जा रही किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाया है। मुख्य दोषी को 20 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना जबकि अन्य दो को चार-चार साल की कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। पीड़िता ने बताया कि उसे पिस्तौल दिखाकर अगवा किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया।देहरादून। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन जज फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) रजनी शुक्ला की अदालत ने स्कूल जा रही किशोरी का पिस्टल दिखाकर अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है। इनमें मुख्य दोषी को 20 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना वहीं अन्य दो दोषियों को चार-चार वर्ष कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतान पड़ेगा।
शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार व निजी अधिवक्ता शिवा वर्मा ने बताया कि तीन सितंबर 2019 को पटेलनगर कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री सुबह स्कूल जा रही थी। बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला उनका एक रिश्तेदार पुत्री का अपहरण करके ले गया है, जोकि उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है।उन्होंने पुत्री की तलाश की, लेकिन अब तक उसका कहीं पता नहीं लग पा रहा है। तहरीर के आधार पर इस मामले में पटेलनगर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद मुख्य आरोपित को छह सितंबर 2019 जबकि अन्य दो आरोपितों को 20 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार किया।
मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए बयानों में पीड़ित ने बताया कि तीन सितंबर 2019 को वह स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे उनका रिश्तेदार मिला। आरोपित उसे जबरदस्ती बाइक में बैठाने लगा। जब उसने बाइक में बैठने से इंकार कर दिया तो आरोपित ने उनके पेट पर पिस्टल लगा दी और साथ चलने की धमकी देने लगा।
डर के मारे वह बाइक पर बैठी तो आरोपित ने उसे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। होश आने पर देखा कि आरोपित उसे जंगल के बीच कहीं ले गया और उसके साथ दो और लोग भी थे। पीड़ित ने बताया कि जब उसने घर जाने को कहा तो वह जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद आरोपित उसे पहले नैनीताल और उसके बाद रुद्रपुर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।




